भोपाल
बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाले की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 31 दोषियों को आज सजा सुनाने जा रही है। दोषियों में 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी (जिन्होंने मुख्य परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी) और 7 दलाल शामिल हैं। विशेष जज एसबी साहू की कोर्ट ने इन सभी को गुरुवार को दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
दोषियों में राहुल पांडे, आशीष कुमार पांडे, कुलविजय, अभिषेक कटियार, सुयश सक्सेना, प्रभाकर शर्मा, प्रदीप कुमार त्यागी, नीरज उर्फ टिंकू, अनिल यादव, अजय सांकेरवार, धरमेश साहू, फूलकुंवर, देवेेंद्र साहू, अजीत चौधरी, भूपेंद्र सिंह तोमर, संतोष शर्मा, चंद्रपाल कश्यप, पंजाब साहू, रविशंकर, नावीस जाटव, मुकेश साहू, अरूण गुर्जर, उदयभान साहू, दानिश धाकड़, अंतनदर साहू, पृथ्वेंद्र साहू तोमर, सुदीप शर्मा, अजय प्रताप साहू, कल्यानी साहू सिकरवार, गुलवीर सिंह जाट, राजवीर सिंह उर्फ बंटी शामिल है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि यह परीक्षा 15 सितंबर 2013 को हुई थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद भोपाल और दतिया के सेंटरों पर कार्रवाई के दौरान 31 आरोपी बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला एसटीएफ से सीबीआई को सौंपा गया था। अदालत में 90 गवाहों के बयान और 450 से अधिक अहम दस्तावेजों को गवाही में लिया गया। मामले में दतिया के परीक्षा केंद्रो से 6 और भोपाल से 6 परीक्षार्थियों के साथ ही उनकी जगह परीक्षा दे रहे अन्य 12 लोग गिरफ्तार हुए थे। इनसे ही 7 दलालों की गिरफ्तारी हुई। ज्यादातर आरोपी भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भोपाल और उत्तरप्रदेश के थे।