Home मध्य-प्रदेश अब सही मायनों में होगा “ईज ऑफ डूईंग बिजनेस” -मंत्री श्री दत्तीगाँव

अब सही मायनों में होगा “ईज ऑफ डूईंग बिजनेस” -मंत्री श्री दत्तीगाँव

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30 दिन में मिलेगी विभिन्न प्रकार की अनुमतियां

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव ने कहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक संरचना से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश को अग्रणी बनाकर आगामी तीन वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप-2023 तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप मध्यप्रदेश में सही मायनों में ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ होगा।

मंत्री श्री दत्तीगाँव ने कहा कि प्रदेश में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिये आवश्यक विभिन्न लायसेंसों, अनुमतियां और स्वीकृति प्रदान करने हेतु समय-सीमा 30 दिवस प्रस्तावित होगी। यदि समयावधि में आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो डीम्ड अनुमति, निर्धारित समयावधि पश्चात स्वत: पोर्टल से मिल जायेगी। ऐसे डीम्ड अनुमोदन की कानूनी वैद्यता अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के समान ही होगी।

मंत्री श्री दत्तीगाँव ने कहा कि मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम-2020 में अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाली सेवाओं हेतु डीम्ड अनुमति का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उक्त सुविधाएँ लागू होने से निवेशक मित्र माहौल निर्मित होगा। यह उद्योगों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुविधा होने से निवेशक मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे