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बाढ़ से नष्ट हुए मकान के लिए 6 हजार रूपये की अंतरिम व्यवस्था

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ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में भारी वर्षा, बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण आवासीय मकानों को भारी मात्रा में क्षति हुई है। प्रभावित परिवारों को आवास की अंतरिम व्यवस्था के लिए एक मुश्त 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

राजस्व सचिव श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर्स को भेजे गये आदेश में उल्लेख किया गया है कि बाढ़ प्रभावितों के पूर्ण रूप से नष्ट कच्चा, पक्का मकान जो मरम्मत योग्य नहीं हैं, के लिए वैकल्पिक आवास की अंतरिम व्यवस्था के लिये अनाबद्ध राशि एकमुश्त 6 हजार रूपये प्रति मकान के मान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र में मकान क्षति हेतु देय राहत राशि के अतिरिक्त होगी।