मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन के निर्देश पर कमिश्नर ग्वालियर डॉ. सुदाम खाड़े ने जिला कोषालय अधिकारी अशोकनगर श्री जितेन्द्र कुमार आर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री आर्य को भारत निर्वाचन आयोग, राज्य शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों व निर्देशों की अवहेलना कर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में स्वेच्छाचारिता और लापरवाहीपूर्वक कार्य किए जाने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जिला कोषालय अधिकारी का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर रहेगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। जिला कोषालय अधिकारी का प्रभार जिला पेंशन अधिकारी अशोकनगर श्री रविन्द्र सूर्यवंशी को दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अशोकनगर ने कमिश्नर ग्वालियर को प्रतिवेदन देकर अवगत कराया था कि जिला कोषालय अधिकारी अशोकनगर द्वारा निर्वाचन आयोग के नियम निर्देशों का पालन न करते हुए अत्यावश्यक सेवाओं में रत् व्यक्तियों द्वारा मतदान के उपरांत उनकी मत पेटी (बॉक्स) रखने में अनावश्यक विलंब किया गया। साथ ही निर्वाचन अधिकारियों से अर्नगल वार्तालाप भी किया गया। कलेक्टर अशोक नगर ने कमिश्नर ग्वालियर को जिला कोषालय अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की संस्तुति की थी।