बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के दिए निर्देश
यही कोई शाम साढ़े 4-5 बजे का समय था, प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल अपने दफ्तर से उठे और सीधे पहॅुंच गए इंडस्ट्रियल गेट जोन के अंतर्गत शहंशा गार्डन मकान नंबर 14 में निवासरत सुश्री सालेहा के घर पर। इस उपभोक्ता पर 2 लाख 81
इस दौरान प्रबंध संचालक ने चांदबढ़ अंतर्गत नव बहार कॉलोनी स्थित गैर घरेलू उपभोक्ता श्री दुलारे खान के कनेक्शन पर 61 हजार 260 बकाया राशि पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा एक दिवस के भीतर राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। इसी प्रकार भानपुर के शिवनगर स्थित गैर घरेलू उपभोक्ता श्री रिज़वान मलिक के कनेक्शन पर 78 हजार 057 बिजली बिल बकाया होने तथा घरेलू उपभोक्ता श्री विवेक कुमार साहू के कनेक्शन पर 1 लाख 87 हजार से अधिक बकाया होने पर ड्यूज रिक्व्हरी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र श्री अमृतपाल सिंह एवं महाप्रबंधक भोपाल शहर श्री बी.बी.एस. परिहार उपस्थित थे।
दरअसल कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा आरसीडीसी मॉडयूल बनाया गया है जिससे बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाती है और यदि कोई उपभोक्ता बिजली बिल जमा किये बगैर कनेक्शन जोड़ लेता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। वैसे तो उपभोक्ता को अगर कटा हुआ कनेक्शन जुड़वाना है तो उसे निर्धारित रीकनेक्शन चार्ज जमा करना होता है। यह एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसकी पूर्ति हर उपभोक्ता को करना होती है।
प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ताओं को जारी गलत बिल में सुधार किया जाए। बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटें तथा अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।