लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लॉजा पर जनसम्पर्क विभाग से अधिमान्य पत्रकारों को छूट की प्रक्रिया जारी है।
प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम श्री शशांक मिश्रा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत आने वाले सभी टोल प्लॉजा पर छूट की श्रेणी में जनसम्पर्क विभाग से जारी अधिमान्य कार्डधारी पत्रकारों को यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है।
श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिन टोल प्लॉजा पर फास्टेग सुविधा है और संबंधित व्यक्ति को टोल-फ्री की सुविधा उपलब्ध है, वह व्यक्ति (अधिमान्य पत्रकार) एक बार टोल बूथ कार्यालय में अपना परिचय-पत्र दिखाकर वाहन पंजीयन क्रमांक एवं फास्टेग का विवरण दर्ज करवा देंगे, तो भविष्य में फास्टेग अकाउंट इंटिग्रेट होने के उपरांत छूट की निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि टोल प्लॉजा पर नगद और डिजिटल लेने-देन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
अगर टोल प्लॉजा पर काम करने वाली एजेंसी द्वारा अधिमान्य पत्रकार को परिचय-पत्र दिखाने के बाद भी छूट प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध मुख्य अभियंता म.प्र. सड़क विकास निगम 45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।