इंदौर: नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बहुचर्चित मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट से खारिज हो गई है. अब मामले के सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होगी. अपर सत्र न्यायधीश ने याचिका खारिज करने के पीछे क्षेत्रीय अधिकार से बाहर का मामला होने की दलील दी. भोपाल की इस विशेष अदालत में, मध्यप्रदेश के विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है. नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक को कल बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. विजयवर्गीय ने जमानत याचिका खारिज करने के जेएमएफसी के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी लेकिन सत्र न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार से बाहर का मामला होने की दलील देकर जमानत याचिका खारिज कर दी है.