बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रोन्नति के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध में कोताही बरतने वाले या शालीनता न बरतने वाले पुलिसकर्मी अब थानेदार नहीं बन पाएंगे। नई गाइडलाइन 15 अगस्त से प्रभावी होगी। इसके अलावा जो भी पुलिस अधिकारी प्रदेश में लागू शराबबंदी में लापरवाही दिखाएगा या अपने इलाके में शराब बिक्री व बनाने में शामिल पाया जाएगा, उस पुलिस अधिकारी को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह गाइडलाइन बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से अपर थानाध्यक्ष, लेखाकार, मालखाना प्रभारी, विधि व्यवस्था टीम और अनुसंधान टीम में प्रतिनियुक्ति के लिए जारी का गई है। अब इसी के आधार पर पुलिस थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जोनल आईजी कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी सभी पुलिस अधीक्षको को दे दी गई है। थाने में नियुक्त किए जाएंगे दो अपर थानेदार मुख्यालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक 15 अगस्त से थाने में थानाध्यक्ष के अलावा दो अपर थानेदार भी होंगे। दोनों अपर थानेदारो को सरकारी मोबाइल और सिम भी दिया जाएगा। एक अपर थानेदार अनुसंधान और दूसरा विधि व्यवस्था संभालने में थानाध्यक्ष की मदद करेगा। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा।