नई दिल्ली
पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दर्ज मानहानि मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी लीडर राजीव बब्बर की ओर से दायर केस को लेकर यह आदेश दिया। शशि थरूर को व्यक्ति तौर पर अगदालत में पेश होना था, लेकिन उनके मौजूद न रहने पर कोर्ट ने यह वॉरंट जारी किया है।
थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरु में साहित्य महोत्सव के दौरान कहा था, ‘मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान हैं। आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं।’ शशि थरूर के इस बयान पर खासा विवाद हुआ था और बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की थी। इसी मामले में दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ केस दायर किया था।